टोड़ारायसिंह (सच्चा सागर)। अब दूध वाले को भी लाइसेंस लेना होगा, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं बेच पाएगा कोई भी दूध डेयरी और दूध देने वाले बिक्री नहीं कर सकेगा। सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत अथोरिटी का नियम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने दूध में बढ़ती मिलावटों को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। अब दूध का उत्पादन और बिक्री केवल लाइसेंस मिलने के बाद ही संभव होगी। गौरतलब है कि गत दिनों जिले के डिग्गी कस्बे में भारी मात्रा में मिलावटी दूध पाया गया था। वहीं प्रदेश में कई शहरों में मिलावटी दूध के मामले सामने आए हैं। उपखण्ड क्षेत्र में भी मिलावटी दूध बिक्री से इंकार नहीं किया जा सकता है। कस्बे के आसपास के गांवों में भी मिलावटी दूध की आशंका जताई जा रही है।
बिना लाइसेंस नहीं बेच सकेंगे दूध, मिलावट रोकने को सख्त कदम
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