बाल विवाह रोकथाम को लेकर छात्राओं को किया जागरूक, दी कानूनी की जानकारी


लांबाहरिसिंह (सच्चा सागर)।
कस्बे के सरस्वती शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को बाल विवाह रोकथाम को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस थाने के थानाधिकारी डॉ. रवीश सामरिया ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए विवाह की निर्धारित आयु और उससे जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। थानाधिकारी सामरिया ने बताया कि लडक़ों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित है। उन्होंने ‘बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006’ के तहत बाल विवाह को दंडनीय अपराध बताया। इस दौरान एएसआई रामस्वरूप खींची ने बताया कि बाल विवाह में शामिल होने, करवाने या अनुमति देने वाले व्यक्तियों को 2 वर्ष तक की कैद और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। कार्यक्रम में बालिकाओं को करियर काउंसलिंग भी दी गई, जिसमें विषय चयन, प्रतियोगी परीक्षाओं और उभरते करियर विकल्पों की जानकारी प्रदान की गई। पुलिस टीम ने छात्राओं को जेंडर संवेदनशीलता, लैंगिक भेदभाव, पोक्सो एक्ट, गुड टच-बैड टच, साइबर अपराध से बचाव और यातायात नियमों के बारे में विस्तार से जागरूक किया। साथ ही टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी समस्या में बिना डर शिकायत दर्ज कराएं। ‘सुरक्षा सखी संवाद’ के तहत यह भी बताया गया कि प्रत्येक पुलिस थाने में प्रशिक्षित सुरक्षा सखियां तैनात रहती हैं, जो महिलाओं और बालिकाओं की 24 घंटे सहायता के लिए उपलब्ध हैं। विद्यालय संचालक विनोद कुमार शर्मा ने कहा कि महिलाओं का सशक्त होना समाज और राष्ट्र की मजबूती के लिए जरूरी है। वहीं कांस्टेबल दिलीप सिंह ने छात्राओं को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सुरक्षित उपयोग के बारे में जानकारी दी।         


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