टोंक मिलावटी खाद्य पदार्थो के पीएफए एक्ट के 8 प्रकरणों का निस्तारण कर दोषियों को सजा एडीएम कोर्ट ने 41 प्रकरणों में 12 लाख 83 हजार रूपये का लगाया जुर्माना

 मिलावटी खाद्य पदार्थो के पीएफए एक्ट के 8 प्रकरणों का निस्तारण कर दोषियों को सजा

एडीएम कोर्ट ने 41 प्रकरणों में 12 लाख 83 हजार रूपये का लगाया जुर्माना 

टोंक (सच्चा सागर)। जिले में शुद्व आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत अभिहित अधिकारी टोंक डॉ. शैलेन्द्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा वर्ष 2024-25 में एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत 302 नमूने लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला मे भिजवाये गये। जिसमें से 12 नमूने जांच में अनसेफ स्तर के एवं 95 नमूने सबस्टैण्डर्ड/ मिसब्राण्डेड व कॉन्ट्रावेन स्तर के पाये गये। जिसमें से 5 अनसेफ  प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये गये एवं 86 सबस्टैण्डर्ड/ मिसब्राण्डेड व कॉन्ट्रावेन स्तर के प्रकरण एडीएम कोर्ट में पेश किये गये। एफएसएसए की धारा 46 (4) के तहत 6 नमूनों को रैफरल प्रयोगशाला में पुन: जांच हेतु भिजवाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण राज. जयपुर एवं जिला कलेक्टर टोंक के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से पेष किये गये मिलावटी खाद्य पदार्थो के प्रकरणों में माननीय न्यायालय (एसीजेएम/ सीजेएम) द्वारा पीएफए एक्ट के मिलावटी खाद्य पदार्थो के 8 प्रकरणों का निस्तारण कर दोषियों को कारावास एवं आर्थिक दण्ड लगायागया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण राज. जयपुर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से सबस्टैण्डर्ड/ मिसब्राण्डेड व कॉन्ट्रावेन स्तरके एडीएम कोर्ट में एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत पेश किये गये 86 प्रकरणों मे से 41 प्रकरणों का निस्तारण कर 1283000/- रूपये का जुर्माना लगाया है। उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के अन्तर्गत सबस्टैण्डर्ड/ मिसब्राण्डेड/ कॉन्ट्रावेन स्तर के प्रकरण एडीएम कोर्ट में पेश किये जाते है तथा अनसेफ स्तर के प्रकरण सीजेएम/ एसीजेएम न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते है।अनसेफ स्तर के प्रकरणों में 6 माह से 3 वर्ष तक की कारावास एंव 10 लाख रूपये तक का जुर्माने का प्रावधान है तथा सबस्टैण्डर्ड प्रकरणों में 5 लाख रूपये तक एवं मिसब्राण्डेड के प्रकरणों में 3 लाख रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी खाद्य विक्रेताओं/ निर्माताओ  से अपील की है कि  वे अपने व्यापार में किसी भी प्रकार की मिलावट न करें, मिलावट से दूर करें। कुछ स्थानों पर खाद्य सामग्री में मिलावट के मामले सामने आए हैं, जो न केवल गैरकानूनी हैं बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग चेतावनी देता है कि यदि किसी विक्रेता के पास से मिलावटी या अमानक खाद्य सामग्री पाई गई, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना, लाइसेंस रद्दीकरण और जेल तक की सजा शामिल है। सभी गुणवत्ता युक्त और मानक खाद्य सामग्री का ही विक्रय करें।उपभोक्ताओं के विश्वास को बनाए रखें, और स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान दें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने बताया कि मिलावटी खाद्य तेल, मिलावटी घी, मिलावटी दूध एवं दूध से निर्मित खाद्य पदार्थ (मावा, पनीर इत्यादि) मिलावटी मसाले, अन्य मिलावटी खाद्य सामग्री (पेय पदार्थ, आटा, बेसन, इत्यादि) तथा खुले में खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। 

पीएफए एक्ट के अन्तर्गत इनको हुई सजा

सुरेश जैन फर्म अनिल एन्टरप्राईजेज उनियारा से सॉफ्ट फैट कार्तिक ब्राण्ड का नमूना लिया गया था जो जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्डेड स्तर का पाया गया, 6 माह की सजा व 10000 रूपये आर्थिक दण्ड। मोतीदास फर्म न्यू जोधपुर स्वीटस कलेक्ट्री के सामने टोंक से मावा बर्फी का नमूना लिया गया था जो जांच रिपोर्ट में अवमानक स्तर का पाया गया, 10000 रूपये आर्थिक दण्ड। भागचन्द जैन फर्म सुख मल नौरत मल दूनी से हल्दी पावडर गोपाल ब्राण्ड का नमूना लिया गया था जो जांच रिपोर्ट में अनसेफ व मिसब्राण्डेड स्तर का पाया गया, 10000 रूपये आर्थिक दण्ड। अशोक कुमार जैन फर्म अशोक कुमार बजरंग लाल टोंक से घी खुला का नमूना लिया गया था जों जांच रिपोर्ट मे अनसेफ स्तर का पाया गया, 10000 रूपये आर्थिक दण्ड। श्याम सुन्दर मंगल फर्म मंगज एजेन्सीज देवली से रिफाइंड पाम ऑयल जय श्री कन्हैया का नमूना लिया गया था जो जांच रिपोर्ट में अपमिश्रित/ मिलावटी पाया गया, 6 माह की सजा व 1000 रूपये आर्थिक दण्ड। कमल कुमार फर्म अंलकार कोल्ड ड्रिंक्स टोंक से कार्बोनेटेड वाटर आर.सी कोला ब्राण्ड का नमूना लिया गया था जों जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्डेड स्तर का पाया गया, 6 माह की सजा व 1000 रूपये आर्थिक दण्ड। रामप्रसाद पुत्र श्री रामकल्याण सुक्लपुरा खेडा टोंक से दही का नमूना लिया गया जों जांच रिपोर्ट में अपमिश्रित/ मिलावटी पाया गया, 6 माह की सजा व 1000 रूपये आर्थिक दण्ड। मुरारीलाल कुमावत फर्म सागर डिपार्टमेन्टल निवाई से धनिया पावडर का नमूना लिया गया जों जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्डेड पाया गया, 2वर्ष की सजा व 20000 रूपये आर्थिक दण्ड।

इन फर्मो पर लगाया एडीएम कोर्ट ने जुर्माना 

मैसर्स साहु किराणा रेस्टोन्ट मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड सुंथड़ा तह. उनियारा जिला टोंक। मैसर्स अग्रवाल किराणा स्टोर, सब्जी मण्डी के पास, चर्च रोड देवली जिला टोंक। मैसर्स अम्बे ट्रेडर्स, नेहरू मार्केट  देवली जिला टोंक। मैसर्स अग्रवाल किराणा स्टोर, सब्जी मण्डी के पास, चर्च रोड देवली जिला टोंक। मैसर्स जय नोस्ती मॉ ट्रेडिंग कम्पनी, बस स्टेण्ड के बाहर, टोडा रोड मालपुरा जिला टोंक। मैसर्स दोबडिय़ा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमि. दोबडिय़ा, खातोली रोड उनियारा जिला टोंक। मैसर्स बाजोलिया महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमि. बाजोलिया, उनियारा जिला टोंक। मैसर्स गांधी आईस क्रीम फेक्ट्री, बर्फ वालो की गली, अमीर गंज बाजार, टोंक। मैसर्स गोकुल होटल, प्लॉट न. 10/2, श्याम कुंज, दूदू रोड, मालपुरा जिला टोंक। मैसर्स आनन्द पवित्र भोजनालय, बस स्टेण्ड, मालपुरा जिला टोंक। मैसर्स होटल भारती, पक्का बन्धा, जयपुर रोड टोंक। मैसर्स लोकेश ट्रेडिंग कम्पनी, मीरा सर्किल, मेन मार्केट दुनी जिला टोंक। मैसर्स महेन्द्र इण्डस्ट्रीज निवाई, आसाम ऑयल मिल के पीछे, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया निवाई जिला टोंक। मैसर्स तिरूपति मसाला एण्ड किराणा, जाल का कुआ, टोंक। मैसर्स राकेश किराणा स्टोर, सीतापुरा चौराहा, आंवा तह. दूनी जिला टोंक। मैसर्स छगन लाल दुर्गा लाल, सदर बाजार देवली जिला टोंक। मैसर्स जैन किराणा एण्ड जनरल स्टोर अम्बेडकर कोलोनी, रिलायंस पेट्रोल पम्प रोड, टोंक। मैसर्स अशोक कुमार विमल कुमार, शिवालाय रोड, पीपलू, जिला टोंक। मैसर्स जयकुमार विजय कुमार किराणा स्टोर, मेन मार्केट, पीपलू जिला टोंक। मैसर्स पंकज किराणा स्टोर, धौली दरवाजे के पास डिग्गी, तह. मालपुरा जिला टोंक। मैसर्स रामजीवन रतन लाल जैन, मैन मार्केट, डिग्गी, तह. मालपुरा जिला टोंक। मैसर्स न्यू जोधपुर स्वीट कोर्नर, दरबार स्कुल के सामने टोंक। मैसर्स आलम किराणा स्टोर,धन्ना तलाई कांटे के पास, टोंक। मैसर्स एवन किराणा स्टोर, मेहन्दवास गेट, पुरानी टोंक। मैसर्स आलम किराणा स्टोर,धन्ना तलाई कांटे के पास टोंक। मैसर्स बालचन्द प्यारे लाल, सदर बाजार देवली जिला टोंक। मैसर्स श्री गोविन्द किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड के बाहर, देवली जिला टोंक। मैसर्स नसीम किराणा स्टोर, जिन्सी पुलिया, तालकटोरा, सिविल लाईन रोड टोंक। मैसर्स शोहेब किरााणा स्टोर, घंटाघर टोंक। मैसर्स नरेश एण्ड कम्पनी, सुभाष बाजार, मालपुरा जिला टोंक। मैसर्स सादिक किराणा एण्ड जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड, राजमहल, तह. देवली जिला टोंक। मैसर्स जे.पी. किराणा स्टोर, गुर्जरो का खुर्रा, नासिरदा तह. देवली जिला टोंक। मैसर्स वी आर प्राविजन स्टोर, सब्जी मण्डी के पास टोंक। मैसर्स जुबि किराणा स्टोर, बमोर गेट पुरानी टोंक। मैसर्स के.के किराणा स्टोर, घंटाघर चौराहा खाद भण्डार के सामने टोंक।

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