एक्स्ट्राॉर्शन, धोखाधडी, जालसाजी एवं दस्तावेजों में हेराफेरी के मामले में होटल के पूर्व प्रबंधक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
न्यायालय में पेश इस्तगासे पर दिए रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
पुलिस थाना सदर टोंक का है माला
टोंक. न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम टोंक ने अजय त्रिपाठी पुत्र शैलेन्द्र नाथ त्रिपाठी की और से पेश किए गए इस्तगासे पर सदर पुलिस थाना को जयपुर-कोटा एनएच 52 बाईपास स्थित होटल शीतल रिसोर्ट एण्ड मिडवे के पूर्व प्रबंधक कमरूद्दीन खान के खिलाफ एक्स्ट्राॉर्शन, धोखाधडी, जालसाजी एवं दस्तावेजों में हेराफेरी के मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए है।
परिवादी के अधिवक्ता पवित्र मिश्रा ने बताया कि परिवादी अजय त्रिपाठी के पिता शैलेन्द्र नाथ त्रिपाठी ने टोंक में अपने होटल शीतल रिसोर्ट एण्ड मिडवे को आरोपी कमरूद्दीन खान पुत्र जमाल खान निवासी प्लाट नम्बर 33, नानकपुरी, रावल जी का बन्धा, खातीपुरा रोड जयपुर हाल 4/116 न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी टोंक को नियम और शर्तो के आधार पर लीज पर उक्त होटल वर्ष 2021 तक अभियुक्त कमरूद्दीन खान के पास लीज पर था।
वर्ष 2021 में लीज समाप्त होने के बाद परिवादी के पिताजी शैलेन्द्र नाथ त्रिपाठी ने उक्त होटल का संचालन अभियुक्त कमरूद्दीन खान से पुराने सम्पर्कों को देखते हुए होटल संचालन में सहयोग सार-संभाल करते रहने व हिसाब-किताब के लिए रख लिया था।
परिवाद में बताया कि हाल मे अगस्त 2024 के आसपास परिवादी के पिताजी शैलेन्द्र नाथ त्रिपाठी को जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्त कमरूद्दीन खान ने होटल के संबंध में कई गंभीर गैरकानूनी अनियमितताएं बरती है एवं कई विधि-विरुद्ध कार्य किए है। स्थानीय स्तर पर मालूमात करने पर जानकारी हुई कि अभियुक्त कमरूद्दीन खान गलत लोगों के सम्पर्क में है।
होटल का मेन्टेनेन्स के लिए लिया रूपया खुर्द- बुर्द कर दिया एंव स्वंय के निजी गुप्त काम में ले लिया। परिवाद में बताया कि अभियुक्त कमरूद्दीन खान ने लीज अनुसार बकाया देय राशि भी परिवादी के पिताजी को अदा नहीं की, ना ही मांगने पर हिसाब दिया।
अभियुक्त कमरूद्दान खान ने परिवादी के पिताजी को गम्भीर आर्थिक क्षति कारित करने एवं स्वंय को गलत तरीके से लाखों रुपये का लाभ लेने के लिए धोखाधडी पूर्वक बेईमानी पूर्व आशय से परिवादी के पिता के फर्जी एव कुटरचित हस्ताक्षर कर उक्त होटल का एक फर्जी व कुटरचित किरायानामा दिनांक 4.8.2023 का स्वंय के हक में बनाया लिया। एवं फर्जी व कुटरचित किराएनामें के आधार पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अभियुक्त कमरूद्दीन खान ने धोखाधडी पूर्ण आशय से बिना अधिकारिता के बनवा लिया। इस पर न्यायालय ने सदर थाना पुलिस टोंक को एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।