अधिक राशि लेने पर एक ईमित्र संचालक पर की कार्यवाही पांच हजार रुपए का किया जुर्माना

अधिक राशि लेने पर एक ईमित्र संचालक पर की कार्यवाही पांच हजार रुपए का किया जुर्माना
(दिलखुश टाटावत) देवली। शहर में गुरुवार को एजेंसी रोड़ पर ईमित्र संचालक द्वारा श्रमिक कार्ड एवं पेंशन आवेदन हेतु निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूलने के मामले में देवली उपखंड अधिकारी भारत भूषण गोयल ने कार्यवाही करते हुए उक्त ईमित्र कियोस्क पर 5 हजार रुपए का जुर्माना कर 15 दिन के लिए ईमित्र कियोस्क को निलंबित किया उपखंड अधिकारी ने बताया की जिला कलेक्टर टोंक को प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही करते हुए मातेश्वरी ईमित्र एजेंसी रोड़ देवली पर डम्मी ग्राहक भिजवाकर श्रमिक कार्ड बनवाने हेतु ईमित्र कियोस्क संचालक द्वारा 1500 रुपए वसूलने संम्बधित शिकायत का सत्यापन किया सत्यापन के दौरान पाया गया की ईमित्र संचालक द्वारा श्रमिक कार्ड हेतु 1500 रुपए पेंशन आवेदन हेतु 150 रुपए वसूल किए जाते है जबकि राज्य सरकार द्वारा 50 रुपए निर्धारित किए गए हैं जिसको लेकर 5 हजार रुपए का जुर्माना व 15 दिन के लिए निलंबित करने की कार्यवाही की गई इस दौरान उपखंड अधिकारी भारत भूषण गोयल देवली तहसीलदार ममता यादव आशीष शर्मा पटवारी किशन गर्ग मौजूद रहे।

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