राज्य सरकार द्वारा उद्यम स्थापना हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 का संचालन किया जा रहा है, इस योजना के तहत नए उद्यमी को अथवा पुराने उद्यम को विस्तार करने हेतु निम्न सुविधाएं दी जा रही हैं। कन्वर्जन शुल्क में 100% रियायत
स्टांप ड्यूटी में 100% रियायत एसजीएसटी में 75% तक अनुदान इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100% अनुदान मंडी टैक्स में 100% अनुदान नियोक्ता द्वारा अपने कार्मिकों के ईएसआई एवं पीएफ के अंशदान में 50% तक का अनुदान देय है, साथ ही ट्रस्ट सेक्टर में कैपिटल सब्सिडी एवं 5 से 6% तक ब्याज अनुदान देय है।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में नया उद्यम स्थापित करने हेतु 10 करोड़ तक के ऋण का प्रावधान है, जिसमें 25 लाख तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान एवं 5 करोड़ से अतिरिक्त के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान देय है। साथ ही व्यापार क्षेत्र हेतु एवं उद्योग के विस्तार विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु एक करोड़ तक के ऋण का प्रावधान है|
राज्य में उद्योग स्थापित करने पर राज्य सरकार के सभी नियमों एवं एक्ट मैं 3 वर्ष तक किसी भी एनओसी लाइसेंस अथवा अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, इस हेतु उद्यमी को राज उद्योग मित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है| उपरोक्त सभी योजनाओं में आवेदन एस एस ओ पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
उद्योग स्थापना हेतु निजी खातेदारी भूमि पर 4000 वर्ग मीटर तक कन्वर्जन करवाने की आवश्यकता नहीं है , साथ ही 10 हेक्टेयर तक भूमि पर खाद्य प्रसंस्करण अथवा कृषि आधारित उद्योग लगाने पर कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं है।
राज्य सरकार द्वारा उद्यम स्थापना हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना
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