दरिंदे को मौत की सजा , दुष्कर्म के बाद की थी हत्या

जयपुर के नरैना में 11 अगस्त 2021 को साढ़े 4 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के मामले में ठीक 6 माह बाद न्याय मिल गया। पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने के जज संदीप कुमार शर्मा ने गुरुवार को अभियुक्त सुरेश कुमार बलाई (25) काे पॉक्सो एक्ट की धारा 5 बटा 6 व आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई। साथ ही 3 लाख रु. का जुर्माना भी लगाया है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा- ‘अभियुक्त ने साढ़े चार साल की बच्ची से इतनी बर्बरतापूर्वक अपराध किया कि यह पशु द्वारा भी किए जाने की कल्पना नहीं कर सकते।

छोटे बच्चे को कांटा चुभने पर कितनी पीड़ा होती है तो फूल के समान बालिका की मानसिक व शारीरिक स्थिति क्या रही होगी और वह किस सीमा तक तड़पी होगी। वह बच्ची जिसे केवल खाने, पीने और सोने के अलावा कोई समझ नहीं थी, अभियुक्त ने उसके साथ ऐसा अपराध किया और साक्ष्य मिटाने के लिए उसे पानी की तलाई में फेंककर हत्या कर दी। ऐसे में अभियुक्त ने अकल्पनीय वासना और हैवानियत की हद से न केवल बच्ची के साथ दुष्कर्म किया बल्कि इस हद तक अप्राकृतिक कृत्य किया जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए अभियुक्त काे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती।’

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