- सुरेश फागणा
जयपुर (सच्चा सागर) पंचायत चुनाव की तरह ही नगर पालिका और शहरी निकाय चुनाव में भी कोरोना रोगी वोटिंग कर सकेंगे. इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने इन चुनावों में पहली बार विस्तृत गाइडलाइन जारी की है. खुद राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा के मार्गदर्शन व मॉनिटरिंग में यह गाइडलाइन तैयार करवाकर जारी की गई है. सुप्रीम कोर्ट के 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने के निर्देश के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग तीन शहरों के 6 नगर निगमों में चुनाव कार्यक्रम की कभी भी घोषणा कर सकता है. इसके लिए आयोग की करीब-करीब तैयारी पूरी है. इसके साथ ही अन्य निकायों के चुनाव भी हो सकते हैं. इन चुनावों में भी आयोग कोरोना रोगी वोटर को मताधिकार से वंचित नहीं करेगा.हालांकि इसके साथ उसकी खुद की सुरक्षा और अन्य नागरिकों की जान जोखिम में ना हो, इसके लिए आयोग ने यह गाइडलाइन जारी की है.