भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता रद्द,
सजा मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने की कार्रवाई
जयपुर।
भारतीय जनता पार्टी के विधायक कंवरलाल मीणा की राजस्थान विधानसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई है। यह कार्रवाई विधायक को आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने और न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद की गई है।
राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने सदस्यता समाप्ति का आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि दंडित जनप्रतिनिधियों को लेकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है।
गौरतलब है कि विधायक कंवरलाल मीणा को न्यायालय द्वारा हाल ही में आपराधिक मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई थी, जिससे उनकी विधायी पात्रता स्वतः समाप्त हो गई। इस निर्णय के बाद वे अब विधायक नहीं रहेंगे और संबंधित क्षेत्र में उपचुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।
राजनीतिक हलकों में हलचल
इस निर्णय के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने भाजपा से जवाब माँगा है, वहीं भाजपा ने अभी तक इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
आगे क्या?
सदस्यता रद्द होने के बाद अब चुनाव आयोग उस क्षेत्र की विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। साथ ही यह निर्णय आने वाले समय में अन्य सजायाफ्ता जनप्रतिनिधियों के लिए एक मिसाल बन सकता है।
यह मामला दिखाता है कि कानून सबके लिए समान है — चाहे वह आम नागरिक हो या विधायक।