टोंक( सच्चा सागर) राजस्थान रॉयल्स फर्म के प्रोपराईटर रामदयाल गुणावत ने कलेक्टर टोंक को ज्ञापन देकर नगर पालिका निवाई के प्रशासक एवं अधिशाषी अधिकारी एवं लेखाधिकारी द्वारा जारी निविदाओं में फर्म विशेष को अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाने की गरज से न्यूनतम दर को दर किनार करते हुए उंचीदर पर ठेका देकर पालिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।
राजस्थान रॉयल्स के प्रोपराईटर गुणावत ने जिला कलेक्टर को दिये गये ज्ञापन में बताया हैं कि नगर पालिका प्रशासक एवं अधिशाषी अधिकारी द्वारा निविदा सूचना 13934 दिनांक 20अक्टूबर को विभाग में 4 कम्प्यूटर आपरेटर की निविदा जारी की। जो 29 अक्टूबर को दोपहर बाद 2 बजे सम्बधित ठेकेदारों के समक्ष खोलनी थी। लेकिन नगर पालिका प्रशासक एवं अधिशाषी अधिकारी चंद्रकला वर्मा ने निर्धारित समय तक निविदा नही खोली गई । ना सम्बधित ठेकेदारों का निविदा खोलने के समय से भी अवगत कराना मुनासिब नही समझा गया । बाद में गुपचुप में अपनी चहेती फर्म विशेष को अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाने की गरज से खोल दी गई।
गुणावत ने जिला कलेक्टर को दिये गये ज्ञापन में यह भी बताया कि निविदा फार्म में शर्त संख्या 22 पर संवेदक द्वारा राज्य के किसी भी नगर निकाय में कम्प्यूटर ऑपरेटर सप्लाई कार्य का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया। इस सम्बध मे बताया कि राजस्थान रॉयल्स फर्म आज तक नगर परिषद टोंक में 9,भू-जल ग्रहण में 7, पेंशन विभाग में 8, शहर टेªजरी जयपुर में 4,निवाई सामुदायिक चिकित्सालय में 5, उनियारा अस्पताल में 1 सहित राज्य के अन्य विभागों में कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य कर्मचारी कार्य कर रहे है।
उन्होने बताया कि नगर पालिका निवाई प्रशासक एवं अधिशाषी अधिकारी चंन्द्रकला वर्मा एवं सहायक लेखाधिकारी सहित गठित टीम द्वारा अपनी चहेती विशेष फर्म से मिलीभगत कर प्रार्थी की फर्म को अयोग्य घोषित कर दिया गया जबकि उक्त कार्य के ठेके में मैरी न्यूनतम दर 9हजार 628 रू. थी इसके बावजूद चहेती फर्म सालासर फर्म कों 11हजार 842 रू.को नियम विरूद्ध ठेके के कार्यदेश दे दिये गये।
राजस्थान रॉयल्स के प्रोपराईटर गुणावत ने जिला कलेक्टर एवं स्वायत शासन निदेशालय राजस्थान जयपुर एवं राज्य भ्रष्टाचार अन्वेक्षण ब्यूरो के महानिदेशक को अलग अलग पत्र लिखकर उक्त निविदा के दिये गये कार्यादेश में दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर नियमानुसार कार्य आदेश जारी करवायें।