प्रशासनिक स्वीकृति जारी वाले कृषक शीघ्र तारबन्दी करावे - के.के मंगल
तारबन्दी योजना के नियमों में संशोधन,योजना को बनाया आसान
कृषि विभाग तारबन्दी पर दे रहा है अनुदान,
आवारा जानवरों मे फसलों को बचाने में मिलेगी राहत
टोंक 19 फरवरी
कृषि विभाग द्वारा संचालित राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत तारबन्दी योजना के दिशा- निर्देशों में राज्य सरकार ने संशोधन किया है जिसके तहत पिलर की दूरी 10 फीट के स्थान पर 15 फीट करने से किसानों को तारबन्दी कराने पर कम लागत आयेगी ।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक के.के. मंगल ने बताया कि पूर्व में जारी दिशा निर्देशों में संशोधन होने से किसानों को तारबन्दी करने में पहले की अपेक्षा आसानी रहेगी,नये नियमों के तहत अब तारबन्दी के लिए पिलर या खम्भें की दूरी 10 फीट के स्थान पर 15 फीट की दूरी पर खम्भें लगा सकेगें, और 6 की जगह 5 आडे तार लगा सकेगें, प्रत्येेक 10वें खम्भें के स्थान पर 15वें खम्भें पर एक अतिरिक्त खम्भें से सपोर्ट लगाना होगा, जिससें किसानों को एक तार की बचत होगी साथ ही खम्भों के बीच की दूरी अधिक करने से खम्भें भी कम ंसंख्या में लगाने से खर्चा कम आयेगा।
संयुक्त निदेशक मंगल ने बताया कि सरसों की कटाई प्रारम्भ हो चुकी है, जिन किसानों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है ऐसे किसानों अतिशीघ्र तारबन्दी का कार्य पूर्ण कर लेवे अन्यथा उनकी प्रशासनिक स्वीकृति को रद्द कर नये किसानों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी जायेगी,
संयुक्त निदेशक मंगल ने बताया कि व्यक्तिगत या समूह में प्रति किसान 400 रनिंग मीटर सीमा तक कृषक या कृषक समूह द्वारा निर्धारित नियमानुसार तारबन्दी कराने पर विभाग द्वारा लघु- सीमान्त किसानों को अधिकतम 48 हजार रूपये एवं सामान्य कृषकों 40 हजार रूपये का अनुदान देय होगा।
फसलों को आवारा पशुओं,नील गाय या रोजडों से सुरक्षा के लिए कृषि विभाग की इस योजना का लाभ उठाने ंके लिए राजकिसान पोर्टल पर आॅन लाइन आवेदन के लिए नवीनतम जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, जनाधार कार्ड के माध्यम से ई मित्र पर आॅनलाइन आवेदन करें या निकटतम सहायक कृषि अधिकारी या कृषि पर्यवेक्षक से सम्पर्क कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
फोटो- कृषि विभाग द्वारा संचालित तारबन्दी योजना का निरीक्षण करते संयुक्त निदेशक के.के. मंगल
