- शिवराज मीना
अलीगढ़/उनियारा,(शिवराज मीना)। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में अवैध बजरी खनन व परिवहन की रोकथाम को लेकर पुलिस अधीक्षक टोंक ओमप्रकाश के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टोक सुभाष चन्द मिश्रा के निर्देशानुसार उनियारा पुलिस वृताधिकारी प्रदीप कुमार गोयल के निर्देशन में अवैध खनन की रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार रात्रि को गस्त व नाकाबंदी के दौरान अवैध बजरी से भरे एक ट्रक को जप्त कर चालक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं ढिकोलिया के पास अवैध गोवंश से भरी पिकअप को जप्त किया गया है।
उनियारा पुलिस थाना प्रभारी राधाकिशन मीणा ने बताया कि अवैध बजरी खनन व परिवहन की रोकथाम को लेकर चलाये जा रहे अभियान के तहत गुरूवार रात्रि को मन थानाधिकारी राधाकिशन मीणा, हैड कॉन्स्टेबल रतनलाल मीणा, मदनलाल गुर्जर कॉन्स्टेबल महेश, मय सरकारी जीप चालक कॉन्स्टेबल रामअवतार की टीम ने उनियारा अंडरपास पुलिया के समीप कामधेनु सर्किल पर गश्त के दौरान अवैध बजरी खनन का परिवहन कर ले जा रहे एक ट्रक आरजे 26 जीबी 0399 को जप्त कर ट्रक चालक मुंशी (उम्र 32 वर्ष) पुत्र प्रहलाद मीणा निवासी सोहेला, थाना बरौनी, जिला टोंक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक के विरुद्ध वन अधिनियम की धारा 188, 379, 120 बी आईपीसी व एमएमआरडी एक्ट की धारा 4/21 के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। इसी प्रकार गुरुवार रात्रि को उनियारा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ढिकोलिया के समीप गौवंश से भरी पिकअप के पलटी खाने की सूचना मिलने पर थाने के सहायक थानाधिकारी चावंडसिंह मय पुलिस जाब्ते के ढिकोलिया पहुंचे। जहां पर उनको गोवंश से भरी एक पिकअप मिली, जिसको उनियारा थाने में लाकर खड़ा करवाया तथा बछड़ों का मेडिकल परीक्षण करवाकर ढिकोलिया स्थित गौशाला में सुरक्षित छुड़वाया गया है। पुलिस ने पिकअप को जप्त कर अज्ञात लोगों के विरुद्ध राजस्थान गोवंश अधिनियम - 1995 की धारा 5, 6, 8, 9 व पशु क्रूरता अधिनियम की 11(1) डी धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है।
